US जाने का टूट सकता है सपना, वीजा मिलने में ये रुकावट
US Student Visa And Immigration: अमेरिकी वीजा की कोशिशों में लगे भारतीयों के लिए US ने चेतावनी जारी की है। ये एक ऐसी चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज करना किसी को भी महंगा पड़ सकता है और उसका अमेरिका जाने का सपना हमेशा के लिए टूट सकता है।
09 जनवरी, 2026 – नई दिल्ली: क्या आप भी पढ़ाई या जॉब के लिये अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको अमेरिका की एक चेतावनी के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अमेरिका ने भारतीय लोगों और खासतौर पर छात्रों के लिए एक चेतावनी जारी की है। अगर आप अनजाने में या जानबूझकर इस नियम को तोड़ते हैं तो आपका अमेरिका जाने का सपना बुरी तरह से टूट सकता है। आइए आपको अमेरिका की इस चेतावनी के बारे में बारे में बताते हैं ताकी आगे होने वाली परेशानी से आप बच सकें।
तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये चेतावनी भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने जारी की है। दूतावास ने कहा है कि अमेरिका का वीजा आपके लिए एक सुविधा की तरह है, इसे अधिकार समझने की गलती मत कीजिए। अगर आप कोई कानून तोड़ते हैं तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोबारा कभी अमेरिका में एंट्री भी न मिले। ये चेतावनी अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट (X) पर शेयर की है।
तो हो सकते हैं ये 5 एक्शन
- अमेरिका में दोबारा कभी नहीं मिलेगी एंट्री
- रद्द किया जा सकता है अमेरिकी वीजा
- अमेरिका से निकाला जा सकता है
- भविष्य में कभी अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा
- आपराधिक सजा भी हो सकती है
सजा दिए जाने का भी प्रावधान
अमेरिकी दूतावास यहीं नहीं रुका। आगे कहा गया है कि नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा को खतरे में न डालें। अमेरिका की ये चेतावनी H1B और H4 वर्क वीजा के लिए आवेदन करने वालों को दी गई इस तरह की चेतावनी के बाद आई है। इस चेतावनी को अगर एक लाइन में समझाना चाहें तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों को तोड़ने वाले किसी भी शख्स को आपराधिक सजा का सामना करना पड़ सकता है।
पहले भी जारी हुए ऐसे नियम
ऐसा नहीं कि अमेरिका ने इस तरह की चेतावनी पहली बार जारी की है। पहले भी ऐसा होता रहा है। पिछले साल भी यूएस ने नियमों में कुछ बदलाव किया था। तब 14 साल से कम और 79 साल से ज्यादा उम्र सहित सभी लोगों के लिए एक नियम जारी हुआ था। सभी नॉन-इमिग्रेंट वीजा (NIV) आवेदकों को काउंसलर अधिकारी के सामने इंटरव्यू देने का नियम जारी किया गया था। हालांकि, तब इसमें एक अपवाद भी शामिल था। पिछले वीजा की एक्सपायरी के 12 महीनों के अंदर पूरे वैलिडिटी वाले B-1, B-2, B1/B2 वीजा को रिन्यू करवाने वाले इसमें शामिल नहीं थे।
अपने देश में देना होगा इंटरव्यू
डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल एक नियम बनाया था। इसके अनुसार NIV के लिए अप्लाई करने वालों को इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट अपने देश में ही शेड्यूल करनी होगी। इससे उन देशों को छूट दी गई थी, जहां रूटीन NIV ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब साफ था कि जिन भारतीयों को कम समय में अमेरिका जाना है, वे विदेश में जल्दी B1 (बिजनेस) या B2 (टूरिस्ट) अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएंगे।
नवभारत टाइम्स