सरेंडर करें पासपोर्ट,बदल गया नागरिकता नियम
भारत ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता से संबंधित नियमों बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब तय किया है कि इस तरह के आवेदन करने वालों के बारे में पहले से ठोस जांच-पड़ताल कर लेना जरूरी है।
20 मई, 2026 – नई दिल्ली: भारत ने भारतीय नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफगानिस्तानी नागरिकों के लिए किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है।
केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन डालने वालों के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को अपना पासपोर्ट या तो जमा करना पड़ेगा या उसकी डिटेल का खुलासा करना पड़ेगा।
पाकिस्तान , बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों के लिए नियम
- केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप रूल्स, 2009 में संशोधनों के प्रस्ताव को नोटिफाई किया है।
- इसके तहत कुछ आवदकों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जारी पासपोर्ट रखने का खुलासा करना होगा या उन्हें अपने पासपोर्ट सरेंडर करने की आवश्यकता पड़ेगी।
- सोमवार को जारी गजेट नोटिफिकेशन के अनुसार गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिटीजनशिप एक्ट, 1955 की धारा 18 के तहत प्रकाशित सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 में 2009 के नियमों की अनुसूची आईसी में एक नया पैराग्राफ जोड़ते हैं।
भारतीय नागरिकता के लिए पासपोर्ट से संबंधित नियम
- गजेट नोटिफिकेशन के अनुसार, आवदेकों के लिए अब कुछ चीजें अनिवार्य हो गई हैं-
- आवदेकों को बताना होगा कि क्या उनके पास तीनों पड़ोसी देशों के पास वैलिड या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है।
- जिन आवदेकों के पास ऐसे पासपोर्ट हैं, उन्हें उसकी पूरी डिटेल देनी होगी।
- जैसे कि पासपोर्ट का नंबर, जारी करने की तारीख और स्थान और एक्सपायरी डेट।
- आवेदकों को नागरिकता की मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज संबंधित सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पास सरेंडर करने की सहमति देनी होगी।
भारतीय नागरिकता का नियम क्यों बदला
- नोटिफिकेशन के अनुसार नए नियम गजेट प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह संशोधन एक प्रशासनिक स्पष्टीकरण है, ताकि वेरिफिकेशन का काम आसान हो और नागरिकता से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड रखने में भी सुविधा हो।
- इसी महीने में गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 को नोटिफाई किया था।
- इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (e-OCI) कार्ड, पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन और नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर सख्त नियमों का इस्तेमाल शुरू हुआ है।
नवभारत टाइम्स